बिहार राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के पदस्थापना तथा बीपीएससी शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति शीघ्र लागू होने की संभावना है। शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित विधि के ड्राफ्ट को लागू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस ड्राफ्ट को विधि विभाग से राय सुमारी कर के मंत्रिमंडल में भेजने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। हफ्ते दो हफ्ते के अंदर ही, जो नियोजित शिक्षक साक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं उनका पदस्थापना तथा बीपीएससी शिक्षकों का स्थानांतरण की प्रक्रिया सरकार के स्तर से लागू की जाने की पूरी संभावना है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने ड्राफ्ट कमेटी की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिया है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आदेश यह दिया है कि जल्द से जल्द इस नीति को धरातल पर लागू किया जाए।
ज्ञातव्य हो की शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बीते 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर घोषणा की थी कि इस माह के अंत तक शिक्षकों का पदस्थापना तथा स्थानांतरण की नीति तय की जाएगी। इसके आलोक में शिक्षा विभाग ने पूरी सक्रियता के साथ होमवर्क को पूरा कर लिया है।
प्रस्तावित नीति में दंपति शिक्षकों, महिला तथा दिव्यांगों को प्राथमिक
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस. सिद्धार्थ की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के साथ ही, अनुकंपा नियुक्ति, स्कूल टाइमिंग और बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के पुनर्गठन पर भी नीति निर्धारण की है। कमेटी उन प्रावधानों को पहले ही तय कर चुकी है, जो शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना प्रस्तावित नीति की आधार होगी। प्रस्तावित नीति में दिव्यांग महिला एवं असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों के साथ ही शिक्षक दंपतियों के स्थानांतरण में सुविधा के साथ प्राथमिकता दी गई है। इस नीति के चलते साक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापना रुकी हुई है।